दुर्ग | सोनम कौर | यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विशेष वाहन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में विशेष चेकिंग के दौरान गुरुनानक ट्रेवल्स की राजनांदगांव–दुर्ग–भिलाई मार्ग पर संचालित यात्री बस को रोककर चालक की जांच की गई।
जांच के दौरान चालक जितेन्द्र देवांगन शराब के नशे में बस चलाते हुए पाया गया। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे तथा चालक का यह कृत्य यात्रियों के साथ-साथ अन्य वाहन चालकों एवं राहगीरों के जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा था। चालक का ब्रीथ एनालाइजर से परीक्षण किए जाने पर शराब का सेवन करना प्रमाणित हुआ।
आरोपी चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं 184 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए ₹15,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संदेश है कि सार्वजनिक परिवहन वाहन का चालक यदि शराब के नशे में वाहन चलाकर नागरिकों के जीवन को जोखिम में डालता है, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जाएगा।